मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना (MGPY) | ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Gram Paribahan Yojana

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
 ( Mukhyamantri Gram Privahan Yojana )2020 शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार बिहार के लोगों को वाहन खरीदने पर (The state government is providing 50% subsidy to people of Bihar to purchase vehicles) 50% अनुदान देगी। इस MGPY 2020 के तहत ग्रामीण लोगों को वित्तीय मदद प्रदान करना ताकि वे अपना रोजगार शुरू कर सकें।

राज्य सरकार अधिकतम 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। बिहार सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए तीन पहिया या चार पहिया वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार 50% अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना से गरीब और बेरोजगार नागरिकों को बहुत लाभ मिलेगा।

इस योजना को शुरू करना सरकार का मुख्य उद्देश्य गरीब और बेरोजगार नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। यह योजना राज्य के लगभग 42,000 नागरिकों को रोजगार प्रदान करेगी। बिहार के नागरिक इस योजना के माध्यम से सब्सिडी पर नए वाहन खरीद सकते हैं।

Mukhyamantri Gram Paribahan Yojana

बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020

इस योजना के तहत, वाहन के मूल्य का 50% तक का अनुदान ग्रामीण लोगों को प्रदान किया जाएगा और केवल लाभार्थियों को 3 और 4 पहिया वाहनों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस MGPY 2020 के माध्यम से बिहार के कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। प्रिय लोगों, आज इस लेख के माध्यम से, हम मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 जैसे आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, पात्रता आदि से संबंधित पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, इसलिए कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें और इस योजना का लाभ उठाएं।

बिहार मुख्मंत्री ग्राम परिवार योजना

यह योजना बिहार सरकार परिवहन निगम (परिवहन विभाग, बिहार सरकार) द्वारा संचालित है। इस बिहार मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2020 के तहत, 4 सीटों से लेकर 10 सीटों तक के नए यात्री वाहनों को पात्र माना जाएगा। अगर बिहार राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो वे बिहार परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का उद्देश्य

आपको बता दें कि गांव में रहने वाले लोगों को अपने व्यवसाय या वित्तीय कारणों से वाहन की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कई लोग वाहन खरीदने में असमर्थ होते हैं। इस समस्या को देखते हुए, बिहार स्कार ने इस योजना के तहत 3 या 4 पहिया वाहनों की खरीद के लिए ग्रामीण लोगों को सब्सिडी के रूप में 50% अनुदान प्रदान करने के लिए इस Mukhyamantri ग्राम परिवहन योजना 2020 की शुरुआत की है। इस बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवार योजना के माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

एमजीपीवाई(MGPY) 2020 लाभ

✓मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लोग पंजीकरण और आवेदन जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

✓इस योजना में, जो लोग कोई वित्तीय सहायता या अवसर नहीं मिलने के कारण बेरोजगार हैं, उन्हें भी इस योजना के माध्यम से मदद मिल रही है।

✓इस योजना के तहत, लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए 4 व्हीलर या 3 व्हीलर नए वाहन खरीदने पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

✓इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सकता है।

✓बिहार राज्य में लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5, यानी 42,025 ऐसे युवाओं को लाभ प्रदान कर रही है।

✓इस योजना के तहत, प्रत्येक पंचायत के लिए वाहनों की खरीद के लिए तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अति पिछड़ा वर्ग लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी।

✓21 वर्ष से कम आयु के लोग बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

✓लाभार्थी को सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और पहले से कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं होना चाहिए।

✓प्रत्येक पंचायत से 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।

✓इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास उसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।

Documents

आवेदक बिहार राज्य का ग्रामीण निवासी होना चाहिए

✓आधार कार्ड
✓निवास प्रमाण पत्र
✓जाति प्रमाण पत्र
✓आय प्रमाण पत्र
✓आयु प्रमाण पत्र
✓शेक्षित योग्यता का प्रमाण पत्र
✓मोबाइल नंबर
✓ड्राइविंग लाइसेंस
✓पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Gram Privahan Yojana 2020 में आवेदन कैसे करें?

राज्य के इच्छुक लाभार्थी, जो इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2020 के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई विधि का पालन करना चाहिए और इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

• सबसे पहले, आवेदक को बिहार सरकार परिवहन निगम official website पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।

Mukhyamantri Gram Paribahan Yojana

•  इसहो पेज पर, आपको Apply Online का विकल्प दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें।

• विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा, इस पृष्ठ पर आप लॉगिन फ़ॉर्म खोलेंगे।

•  इसके बाद, फॉर्म के नीचे Register if you do not have an account पर क्लिक करें।

• इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फ्रंट पेज खुलेगा, इस पेज पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलेंगे।

• इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरने के बाद Register के बटन पर क्लिक करें।

• उसके बाद, आपको लॉगिन करना होगा, आपको लॉगिन करने के लिए होम पेज पर जाना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए, आपको username, password, captcha code आदि भरना होगा।

इस तरह आपका पंजीकरण पूरा हो जाएगा।

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