UP Pension Scheme (SSPY) 2021: उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

उत्तरप्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021 | UP Pension Scheme Online Application Form | Vridha pension List UP | Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन

हम सभी जानते हैं कि पेंशन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से पेंशन हमारे देश के पुराने लोगों को दी जाती है। इसलिए आज इस लेख के तहत, हम आपके साथ यूपी पेंशन योजनाओं के बारे में सभी विवरण साझा करेंगे, जो वर्ष 2019 में शुरू किए गए थे और जो 2020 के नए वर्ष में जारी रहेंगे। इस लेख में, हमने कई पेंशन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की है। जो सरकार द्वारा लॉन्च किए गए थे। इस लेख में, हमने यूपी पेंशन योजना पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और उनके बारे में कई अन्य विवरण प्रदान किए हैं।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना- Pension Scheme

उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित पेंशन योजना के बारे में जानकारी  और ऑनलाइन आवेदन के लिए एक अलग पोर्टल लॉन्च किया है, जो है-

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना

यूपी विधवा पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

इस एकीकृत पेंशन योजना पोर्टल के माध्यम से आपको उपरोक्त सभी योजनाओं के बारे में विभिन्न जानकारी मिलेगी। साथ ही, UP Pension Scheme से संबंधित आवेदन पत्र, पात्रता मानदंड और आदि मिलेंगे।

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना में लाभार्थियों को दी गयी पेंशन

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत राज्य के 86.95 लाख बुजुर्गों, विधवा, विकलांग और कुष्ठ लाभार्थियों के बैंक खाते में तीन महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक के लिए पेंशन। सरकार द्वारा हस्तांतरित किया गया है। ताकि ये सभी बूढ़े, विधवा, विकलांग और कुष्ठ रोगी अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें, यह राज्य सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। वृद्ध, विधवा, विकलांग और कुष्ठ रोगी अब सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेंगे। उन्हें सरकार द्वारा शुरू की जा रही सभी सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि गाँवों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक सभी अलग-अलग विकलांगों और निराश्रितों को सरकारी योजना का लाभ देने का प्रयास किया जाएगा।

कितने लाभार्थियों को पेंशन दी गयी

इस योजना के अंतर्गत कुष्ठावस्था पेंशन 2500 रूपये प्रतिमाह और वृद्धावस्था ,विधवा , दिव्यांगजनों को 500 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से प्रदान की जाएगी।

वृद्धावस्था – 4987054

निराश्रित – 2606213

दिव्यांग – 1090436

कुष्ठवस्था -11324

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का प्रकार

यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना

वृद्धावस्था योजना हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के विकास के लिए है। इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले पुराने लोगों को प्रति माह 800 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना के शुभारंभ के पीछे मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। यह योजना बढ़े हुए प्रोत्साहन के साथ जारी की गई है, पहले इस योजना के तहत प्रोत्साहन सिर्फ 750 रुपये प्रति माह था और अब यह प्रोत्साहन 800 रुपये प्रति माह है।

यूपी विधवा पेंशन योजना

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य की विधवाओं को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये प्रदान कर रही है। इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ जातियों की विधवाओं पर वित्तीय बोझ कम हो जाएगा। साथ ही, इस योजना के कार्यान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास होगा।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना

जैसा कि इस उत्तर प्रदेश शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन योजना के तहत ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी लाभार्थियों को 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन योजना में प्रवेश करने का मुख्य मानदंड 40% विकलांगता है। योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक के पास शहर या जिला अस्पताल या योजना के किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित 40% विकलांगता होनी चाहिए।

UP Pension Scheme के लाभ

उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाओं के कई लाभ हैं और योजना का मुख्य लाभ यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को मासिक आधार पर वित्तीय भत्ता प्रदान किया जाएगा।

प्रोत्साहन सीधे राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना शुरू की है ताकि हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों को अपने जीवन की वित्तीय समस्याओं के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले बुजुर्गों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएँ प्रदान की जाती हैं।

यूपी पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड

केवल निम्नलिखित आवेदक ही यूपी पेंशन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे: –

एक आवेदक जो उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी हो

आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे के समूह का है।

आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।

आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।

साथ ही, आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज़– UP Pension Scheme Required Document

उत्तर प्रदेश पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आवेदन पत्र भरते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:

जन्म / आयु प्रमाण पत्र

पहचान प्रमाण जैसे कि-

वोटर आई.डी.

आधार कार्ड

राशन कार्ड

बैंक पासबुक

सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र

विकलांगता प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया ( Apply Online)

उपरोक्त पेंशन योजनाओं में से किसी के लिए आवेदन करने के लिए, आपको नीचे दिए गए निम्नलिखित सरल कदम उठाने होंगे:

  • सबसे पहले, यहां दी गई Official Website पर जाएं।


  • अप्लाई ऑनलाइन नाम के विकल्प पर क्लिक करें।
  • नए पेंशनर पंजीकरण के लिए नए प्रवेश फॉर्म पर क्लिक करें
  • आवेदन फॉर्म को ध्यान से भरें।
  • उपर्युक्त सभी दस्तावेज अपलोड करें।
  • Save पर क्लिक करें
  • स्क्रीन पर पंजीकरण संख्या के साथ एक पंजीकरण पावती पर्ची उत्पन्न की जाएगी।
  • भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।
  • आवेदन पत्र स्वचालित रूप से डीएसडब्ल्यूओ / डीपीओ / डीएचडब्ल्यूओ को भेजा जाएगा
  • आपको आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से एक महीने के भीतर इसे DSWO / DPO / DHWO कार्यालय में जमा करना होगा।
  • सबमिट करने के बाद, आपको संबंधित कार्यालय से एक कंप्यूटर-जनित पावती रसीद मिलेगी

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?

वृद्धावस्था पेंशन योजना

  • राज्य के इच्छुक लाभार्थी जो उनके द्वारा किए गए आवेदन की स्थिति देखना चाहते हैं, तो नीचे दी गई विधि का पालन करें।
  • सबसे पहले, लाभार्थियों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पता चल जाएगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।इसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा । इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा ।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा ।इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे” के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ,पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा ।
  • सभी जानकारी भरने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

निराश्रित महिला  पेंशन के लिए

  • सबसे पहले, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, होम पेज आपके सामने खुल जाएगा। इस होम पेज पर आपको निराश्रित महिला पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है। विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा। इस पेज पर आपको एप्लीकेशन स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद, अगला पृष्ठ आपके सामने खुल जाएगा, इस पृष्ठ पर आपको “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना है। सारी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन की स्थिति दिखाई देगी।

दिव्यांग पेंशन योजना

  • सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको दिव्यांग  पेंशन योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा इस पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति देखने के लिए लॉगिन करे” के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जायेगा । इस फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर ,पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि भरना होगा । सभी जानकारी भरने के बाद आपके सामने आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।

UP Pension Scheme लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया

ओल्ड एज पेंशन

  • सबसे पहले, आपको यूपी पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको ओल्ड एज पेंशन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको पेंशनर सूची दिखाई देगी।
  • जिस भी वर्ष की लाभार्थी सूची आप डाउनलोड करना चाहते हैं। आप उस वर्ष पेंशनर सूची 2020-21 पर क्लिक कर सकते हैं।
  • जैसे ही आप पेंशनर सूची पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें जिलों के नाम होंगे। आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है।
  • अब आपको अपना विकास खंड चुनना होगा।
  • उसके बाद आपको अपनी पंचायत को चुनना होगा।
  • पंचायत का चयन करने के बाद आपको अपने गांव का चयन करना होगा। आपको गाँव के नाम के विरुद्ध कुल पेंशनरों की संख्या लिखनी चाहिए थी।
  • आपको इस नंबर पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस नंबर पर क्लिक करेंगे पेंशनरों की सूची कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।

विडो पेंशन

  • सबसे पहले आपको यूपी पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब हम आपके सामने आगे आएंगे।
  • अब आपको विडो पेंशन  के लिंक पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
  • पेंशनर सूची के तहत आपको इस पृष्ठ पर एक सूची दिखाई देगी।
  • इस सूची से, आपको किसी भी वर्ष की पेंशन सूची पर क्लिक करना होगा जिसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं।
  • पेंशन सूची पर क्लिक या लाइक करने पर, आपके सामने जिलों की सूची खुल जाएगी।
  • आपको अपना जिला चुनना होगा। उसके बाद आपको अपना विकास खंड चुनना होगा।
  • विकास खंड का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा। अब आपको अपने गांव का चयन करना होगा।
  • आपको गाँव के नाम के सामने कुल पेंशनरों की संख्या दिखाई देगी।
  • आपको इस नंबर पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस नंबर पर क्लिक करेंगे, पेंशनर्स की सूची आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।

दिव्यांग पेंशन

  • सबसे पहले, आपको यूपी पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • इसके बाद, आपको दिव्यांग पेंशन के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको पेंशनर सूची दिखाई देगी।
  • आपको जो भी वर्ष पेंशनर सूची देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने 1 जिले की सूची खुल जाएगी।
  • आपको अपना जिला चुनना होगा।
  • उसके बाद आपको अपना विकास खंड चुनना होगा।
  • अब आपको अपनी पंचायत और अपना गाँव चुनना है।
  • अब आपको गाँव के नाम के सामने कुल पेंशनरों की संख्या दिखाई देगी। आपको नंबर पर क्लिक करना है।
  • जैसे ही आप इस नंबर पर क्लिक करेंगे, पेंशनर्स की सूची आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगी।

Helpline Number

इस लेख के माध्यम से, हमने यूपी पेंशन योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग का टोल फ्री नंबर 18004190001 है।

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